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भिंड में विभिन्न चिटफंड कंपनियों के खिलाफ आक्रोश

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भिंड  जमाकर्ताओं एवं एजेंटों ने मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर एवं एसपी को सोपा ज्ञापन।

निर्दोष एजेंट्स को झूठे मुकदमे एवं प्रताड़ना से बचाने और ठगी पीडितों का भुगतान कराने हेतू सोंपा ज्ञापन।

 

भिंड में विभिन्न चिटफंड कंपनियों के खिलाफ एजेंटों एवं जमाकर्ताओं ने भिंड संयुक्त कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के साथ-साथ भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव को भी ज्ञापनों का और कहा कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 और मध्य प्रदेश राज्य के जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2002 का उल्लंघन करके विभिन्न कम्पनी एवं क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी बगैरह पॉजी स्कीम्स चला रही थीं जिन्हें भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और जमाकर्ताओं/ठगी पीड़ितों के जमाधन की वापसी का दायित्व आवेदन लेकर Buds Act 2019 के तहत नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को दिया था। जमाकर्ताओं एवं एजेंटों ने कहा कि

सरकार ने प्रत्येक मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी को जमाकर्ता हित संरक्षण अधिकारी (सक्षम अधिकारी) बनाकर ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर उनके जमाधन के भुगतान की व्यवस्था की है. उक्त भुगतान कानूनों की अनुपालना करवाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप लगातार सत्याग्रह कर रहा है और सरकार से ठगी पीड़ितों के समुचित भुगतान की मांग कर रहा है. आज दिनांक 13 फरवरी 2025 को हमारा संगठन आपसे निवेशकों के भुगतान और एजेंट्स के सुरक्षा सम्मान रोजगार और पुनर्वास की मांग कर रहा है। सभी जमाकर्ताओं ने विभिन्न चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई और जमा पूंजी वापस करने की मांग की है।

 

mpmedia24
Author: mpmedia24

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